अपराधछत्तीसगढ़भिलाई

अवैध संबंध की शंका पर कुल्हाड़ी सेे गले व पैर में वार कर की हत्या: अपचारी बालक सहित 3 गिरफ्तार

भिलाई। गुरमीत सिंह मेहरा। दिनांक 10 मार्च 2024 के रात्रि थाना उतई को सूचना प्राप्त हुई की ग्राम महकाकला में वाद विवाद एवं मारपीट की घटना हो रही है सूचना पर थाना उतई स्टॉप मौके पर उपस्थित हुआ जहां एक व्यक्ति खून से सना पड़ा हुआ था और आरोपी के हाथ खून से रंगे हुए वहीं पर बैठा हुआ था जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा एवं एसडीओपी पाटन देवांश सिंह राठौर के द्वारा आरोपियों को शीघ्र पकड़ने एवं वैधानिक कार्यवाही करने के पालन में गवाहों से पूछताछ कर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

थाना उतई के अप0क्र0 85/2024 धारा 302, 34 भादवि के प्रकरण के प्रार्थी विजय मारकंडे पिता परमेश्वर मारकंडे उम्र 23 वर्ष निवासी महकाकला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपीगण 01. सुनील कुमार कुर्रे पिता स्व0 सुकालूराम कुर्रे 02. सुग्रीव उर्फ प्रेमलाल पिता स्व0 सुकालूराम कुर्रे व एक अपचारी किशोर हाथ में हंसिया, डण्डा व टंगिया (कुल्हाड़ी) लेकर इनके बड़े पिता कामेश्वर मारकंडे को मारने लगे थे, जिसे प्रार्थी द्वारा बीच बचाव करने पर मारने के लिये दौड़ाने पर प्रार्थी खेत में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद प्रार्थी को पता चला कि ये सभी मिलकर प्रार्थी के बड़े पिता कामेश्वर मारकंडे के गले व पैर में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिये है।

प्रकरण के आरोपीगण 01. सुनील कुमार कुर्रे पिता स्व0 सुकालूराम कुर्रे उम्र 37 वर्ष 02. सुग्रीव उर्फ प्रेमलाल पिता स्व0 सुकालूराम कुर्रे उम्र 45 वर्ष व एक अपचारी किशोर सभी निवासी ग्राम महकाकला दल्लीभाठा थाना उतई जिला दुर्ग को तत्काल हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर आरोपी सुनील की पत्नी का मृतक के साथ बातचीत था। अवैध संबंध होने के चरित्र शंका के आधार पर वाद विवाद होने पर घटना को अंजाम देना स्वीकार किए। घटना कारित करना कबुल करने से दिनांक 11.03.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक मनीष शर्मा, उप निरी0 कमल सिंह सेंगर, सउनि मोह0 शरीफुद्दीन शेख, प्रधान आरक्षक महेश देवांगन, आरक्षक विजय कुर्रे एवं राकेश साहू का सराहनीय योगदान रहा हैं।

Gurmeet Singh Mehra

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