

तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना या बिक्री करना अपराध
दुर्ग। वन मंडल अधिकार ने दुर्ग ने जारी कर आदेश में बताया कि दुर्ग एवं बेमेतरा जिले के सर्वसाधारण एवम आम जनता को यह सूचित किया है कि तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना तथा बिक्री, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथासंशोधित मई 2022 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें कारावास (03 वर्ष तक) एवं जुर्माना 25000 रुपए या अधिक अथवा दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।
जिसके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीव जैसे भारतीय स्थानीय प्रजाति के बंदर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, मैना, कछुआ आदि पाला हो वह 28 अगस्त 2024 तक अपने पास के वन अधिकारी के पास या किसी भी वन कार्यालय में जमा कर सकते है।
इसके उपरांत यदि किसी व्यक्ति के पास से तोता, मैना, बंदर, लंगूर, गिलहरी, कछुआ अथवा अन्य अनुसूचित प्रजाति के भारतीय वन्यप्राणी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त पक्षियों एवं वन्यजीवों को किसी भी स्थान पर खरीदी, बिकी एवं घर में पालन किया जाता है तो सूचित करें एवं टोल फ्री नंबर 18002337000 पर सूचित करें।
दुर्ग/बेमेतरा जिले के लिए जानकारी देने का कष्ट करें :- निम्न वनाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष मोबाईल नंबर पर सूचना दिया जा सकता है।
- 1. शहीद खान, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग – 9907987590
- 2. कलीमुद्दीन कुरैशी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी भिलाई 03-9893450393
- 3. डी.पी.वर्मा, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पाटन 9827900570
- 4. श्रीमती लक्ष्मीन आदित्य, परिक्षेत्र अधिकारी धमधा 9302959850
- 5. बीरसिंह साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुम्हारी – 9993663682
- 6. गोपाल ध्रुव, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी धमधा – 9131748376
- 7. श्रीमती माधुरी तिवारी, परिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा – 8770178123
- 8. पुनीत राम लसेल, परिक्षेत्र अधिकारी साजा – 9009903577
सूचना देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।
