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प्रवर्तन निदेशालय ने सोना तस्करी सिंडिकेट की ₹3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की ₹3.76 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन कुर्क की गई संपत्तियों में उनके बैंक खातों में जमा शेष राशि, फ्लैट और जमीन-जायदाद शामिल हैं।

ईडी ने यह कार्रवाई सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की।

डीआरआई ने अवैध माध्यमों से तस्करी का सोना ले जाते समय एक तस्कर को पकड़ा था। तस्कर के पास से बरामद सोना विदेशी मूल का था और इसे विजय बैद उर्फ विक्की द्वारा रायपुर में बेचने के लिए भारत लाया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि सचिन केदार ने विजय बैद के निर्देश पर कोलकाता से तस्करी कर लाया गया विदेशी सोना राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, नागपुर और मुंबई में खरीदा और उसकी आपूर्ति की। यह सोना भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में तस्करी कर लाया गया था। इसके बाद, विजय बैद ने इस तस्करी के सोने को कई ज्वैलर्स को बेचा, जिनमें सुनील कुमार जैन (मेसर्स सहेली ज्वैलर्स), प्रकाश सांखला (मेसर्स नवकार ज्वैलर्स), मेसर्स सुमीत ज्वैलर्स, पुरुषोत्तम कवले (मेसर्स सागर ज्वैलर्स) और धीरज बैद शामिल हैं।

इस मामले में, विदेशी मूल के तस्करी वाले सोने और चांदी के रूप में अपराध की कुल आय लगभग ₹260.97 करोड़ आंकी गई है। ईडी द्वारा अब तक कुल ₹64.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क/जब्त की जा चुकी है।

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