

भिलाई। मामुली बच्चों के विवाद के लेकर दो परिवारों में आपसी विवाद में हुई मारपीट जिसमे एक महिला की मृत्यु हो गई। हत्या के आरोप में दो महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 02.09.2023 को प्रार्थी पंकज कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, दिनांक 01.09.2023 के दोपहर 03.00 बजे मनोज के बच्चे कान्हा कश्यप के साथ पड़ोस का रहने वाला देवा व पलक के मामा के बच्चे के बीच झगड़ा हुआ था उसी झगडे की बात को लेकर दिनांक 02.09.2023 के 12.30 बजे मोहल्ले के रहने वाले देवा निषाद, पलक तथा इंदू ने एक राय होकर दुर्गावती को बोले कि तुम्हारे नाती ने हमारे बच्चे को मारा है कहकर दुर्गावती को मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए इंदू व पलक ने हाथ मुक्का से एवं देवा ने डंडा से मारपीट किये थे जिससे दुर्गावती के सिर में, पीठ में व शरीर में चोटें आई थी, जिससे भिलाई 03 शासकीय अस्पताल में भर्ती कर ईलाज करवाये थे, प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थी का कथन लिया गया मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया गया भिलाई 03 अस्पताल से रिफर कर जिला अस्पताल दुर्ग में ईलाज के दौरान गंभीर होने से बेहतर ईलाज हेतु रायपुर डीकेएस अस्पताल रायपुर रिफर किया गया जिसकी इलाज के दौरान चोटिल होने से मौत हो गई जिसका रामपुर थाना गोल बाजार से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना पुरानी भिलाई के असल अपराध संलग्न किया गया है, डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट मृतिका दुर्गावति कश्यप पति राम किशोर कश्यप उम्र 53 साल साकिन पुरेना भिलाई 03 की मृत्यु हेड इंजुरी होने से लेख किया है
प्रकरण में धारा 302 भादवि जोड़ी जाकर मामले में आरोपीगणों से गवाहों के समक्ष धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया। आरोपीगणों ने अपराध करना स्वीकार किया है, आरोपीयो के विरुद्ध सबूत अपराध पाये जाने से समय सदर मे गिरफ्तार कर सूचना परिजनों को दी जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है।
नाम आरोपीगण
- देवानंद निशाद पिता लीलावर निशाद उम्र 23 साल
- पालक निशाद पति देवानंद निशाद उम्र 23 साल
- इंदू टेमुरकर पति कृष्णा टेमुरकर उम्र 30 साल साकिनान आमाकुआ वैष्णोदेवीमंदिर के पास थाना पुरानी मिलाई मिला दुर्ग
