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धारदार चाकू दिखाकर युवती का अपहरण कर मारपीट करने वाला आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार

भिलाई। गुरमीत सिंह मेहरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन एवं अति. पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा तथा नगर पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में थाना भिलाई भट्ठी क्षेत्रांतर्गत में महिला संबधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण की प्रार्थिया / पीड़िता दिनांक 01/01/2024 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 31/12/2023 के रात्रि करीबन 23:30 बजे पी. सुनील निवासी वैशाली नगर जो कि प्रार्थिया का स्कूली मित्र था, जिसके द्वारा प्रार्थिया के घर आकर दरवाजा खोलने बोला गया।

प्रार्थिया के द्वारा मना करने पर प्रार्थिया को अकेली देखकर रात्रि के समय जबरदस्ती धक्का देकर घर अंदर जबरन घुसकर प्रार्थिया को किसी अन्य लड़के को मोबाईल में मैसेज भेजती हो कहकर अश्लील गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से चेहरा आँख के पास तथा बॉए हाथ में मारपीट कर चोट पहुंचाने के उपरांत प्रार्थिया को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थिया के बाल को पकड़कर जबरन खीचते हुए बाहर निकालकर अपने वाहन स्कूटी क्रमांक सीजी 07 बीएल 5386 में बैठाकर अपने घर ले गया।

प्रार्थिया के पिता व परिचितों द्वारा प्रार्थिया को पता तलाश करते आरोपी पी. सुनील के घर जाकर पता किया गया तो घायल अवस्था में प्रार्थिया को देखे व साथ लेकर थाना भिलाई भट्ठी में आकर घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया द्वारा दर्ज करायी गयी। प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान चंद घंटो के भीतर ही आरोपी पी. सुनील का पता तलाश कर पकड़ा गया, व अपहरण में प्रयुक्त वाहन एक्टीवा क्रमांक सीजी 07 बीएल 5386 एवं चाकू को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विपिन रंगारी, उनि एस. एन. सिंह, प्र. आर. कृष्णाराव, पुरूषोत्तम साहू, आरक्षक हिरेश साहू, विश्वजीत सिंह, शैलेष सिंह, अंकित सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही।

आरोपी: पी. सुनील पिता पी. वेंकटेश्वर राव उम्र 22 वर्ष पता बालाजी इलेक्ट्रिकल, गुरूनानक मार्केट, भिलाई थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग (छग)

जप्त: वाहन एक्टीवा क्रमांक CG 07 BL 5386
एवं धारदार चाकू

अपराध क्रं. 01/2024, धारा 458,365, 294, 506 बी, 323 भादवि.

Gurmeet Singh Mehra

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