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संदिग्ध व्यक्तियों के वाहन से नगदी 2.64 करोड़ रूपये जप्त: आयकर विभाग को भेजी गई सूचना

भिलाई। गुरमीत सिंह मेहरा। जिला दुर्ग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग (भा.पु से.) द्वारा अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये गये है, जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा (रा.पुसे.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम अनुराग झा (रा.पु से.), नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्वदीपक त्रिपाठी (रा.पु से) के नेतृत्व में टीम गठित कर अवैध कारोबार पर नजर रखी जा रही थी।

इसी तारतम्य मे दिनांक 31/01/2024 के रात्रि थाना भिलाई भट्टी एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम को एसबीआई बैंक के पास सेक्टर 01भिलाई मे दो कार खडी होने व उसमे सवार संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अवैध कारोबार से प्राप्त रूपयो का लेनदेनकरने की सूचना प्राप्त हुई।

सूचना पर थाना भिलाई भट्टी एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान की घेरीबंदीकर ब्रेज़ा वाहन क्रमांक CGo7 CM 48৪3 व क्रेटा वाहन क्रमांक CGo7 BX 6696 मे सवार तीन व्यक्ति मिले जिनसे उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम (1) गोविन्द चन्द्राकर पिता स्व. पंचम लाल चन्द्राकर उम्र 57 वर्ष निवासी औरी भिलाई -3 जिला दुर्ग छ ग. (2) विशाल कुमार साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 वर्ष सा. मकान 32 सडक 07 सेक्टर 1 भिलाई थाना भिलाई भट्टी (3) पंकज साव पिता स्व. सुंदर साव उम्र 30 वर्ष सा. बैकुण्ठ धाम के पास कैम्प 02 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. का होना बताये।

उक्त व्यक्तियो व उनके वाहनो की तलाशी ली गई, तलाशी मे क्रेटा वाहन क्रमांक CGo7 BX 6596 की डिक्की मे, भारी मात्रा मे नगदी रकम बरामदकिया गया। उक्त रकम के संबंध मे पूछताछ करने पर उक्त व्यक्तियो द्वारा संतोष जनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

उक्त वाहनो को संदिग्ध व्यक्तियो सहित थाना भिलाई भट्टी लाया गया , कार की डिक्की से बरामद नगद 26400,000/- रूपये (दो करोड़ चौसठ लाख रूपये) को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही थाना भिलाई भट्टी से की जारही है एवं उक्त संबंध मे आयकर विभाग को भी पृथक से सूचना दी गई है।उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक विपीन रंगारी थाना प्रभारी भिलाई भट्टी, निरीक्षक संतोष मिश्रा एसीसीयू,सहायक उप निरीक्षक पूर्ण बहादूर, सहायक उप निरीक्षक बसंत भोई, प्र आर. पुरूषोत्तम साहू, प्रदीप सिंह,आरक्षक पत्ने लाल, संतोष गुप्ता, शैलेश यादव, अंकित सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

Gurmeet Singh Mehra

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