

दुर्ग। दुर्ग शहर के अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जब्त किए गए लावारिस और बिना दावे वाले वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन वाहनों के मालिकों को अपना दावा पेश करने के लिए 18 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है।



पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल के निर्देश पर, सिटी कोतवाली थाना ने लंबे समय से जब्त पड़े इन वाहनों की जानकारी परिवहन कार्यालय से प्राप्त की थी। इसके बाद, वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर रजिस्ट्रेशन पेपर्स के साथ उपस्थित होकर अपने वाहन वापस लेने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिस तामील नहीं हो सके।

इसके बाद, इन वाहनों की नीलामी की कार्रवाई के लिए पुलिस एक्ट की धारा 28 के तहत एक इस्तगासा (प्रार्थना पत्र) तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
न्यायालय ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों के वाहन जब्त किए गए हैं, वे अपनी आपत्ति या दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर और पहचान पत्र के साथ 18 सितंबर 2025 तक न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने वकील के माध्यम से लिखित में दावा पेश करना होगा।
यदि इस समय सीमा के बाद कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। फिलहाल, जब्त किए गए वाहनों की अनुसूची (सूची) 7 पेजों में संलग्न है, जिसकी विस्तृत जानकारी न्यायालय में उपलब्ध है।
यह कार्रवाई जिले में जब्त पड़े वाहनों के निराकरण और सरकारी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए की जा रही है।