

दुर्ग कोतवाली पुलिस की कार्यवाही, देर रात बज रहा डीजे को पुलिस ने किया जप्त, डीजे संचालक के विरूद्ध कोलाहाल अधिनियम के तहत् कार्यवाही
दुर्ग पुलिस द्वारा गणेश समितियों एवं डीजे संचालकों को पूर्व में मीटिंग लेकर माननीय सुप्रीमकोर्ट के दिशा-निर्देश एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो से अवगत करा कर निर्देशित किया गया था एवं रात्रि 10:00 बजे के बाद से डीजे नहीं बजाने के संबंध में आदेशित किया गया था। दिनांक 02.10 2023 को रात्रि 11:30 बजे माता कृपा धुमाल पार्टी व गणेश समिति के द्वारा पचरीपारा दुर्ग में बिना किसी अनुमति के जोर-जोर से डीजे बजा रहे थे, जिसे पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा जाकर बंद कराया गया। बंद कराने के पश्चात् कुछ लोगो के द्वारा डीजे बजाना बंद करने को लेकर विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, बाद पुलिस की समझाईस देने के बाद डीजे को जप्त कर थाना लाया गया और कोलाहल अधिनियम के तहत् संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इस्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे बजाकर उपद्रव करने वाले लोगो को चिन्हाकिंत कर पृथक से नोटिस भेजकर अग्रीम कार्यवाही की जाती है। उक्त कार्यवाही में प्र.आर. अनिल राजपूत, हरिशचंद चौधरी, सुशील प्रजापति, आरक्षक रविन्द्र सिंह, राधेलाल चंद्राकर, आलउद्दीन शेख एवं लव पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा।
इसी तरह थाना छावनी क्षेत्र में पुलिस द्वारा देर रात तेज आवाज में बज रहे DJ वालो पर की गई कार्यवाही । DJ को जप्त कर DJ संचालको के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही ।
इसी तारतम्य में दिनांक 01.10.2023 के देर रात्रि करीबन 10.20 बजे के DJ संचालको द्वारा नंदनी रोड भिलाई में जोर-जोर से डीजे बजा रहे थे जिससे आमजनों को पेरशानियां होने की सूचना मिलने पर थाना छावनी के पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा DJ संचालको एवं गणेश समितियों द्वारा बिना किसी अनुमति के नंदनी रोड एवं मिलन चौक तरफ काफी तेज ध्वनि में DJ को बजा रहे थे जिसे बंद करवाया गया, बंद करवाने के पश्चात् कुछ लोगों के द्वारा DJ बजाना बंद करने को लेकर विरोध करने की कोशिश करने लगे, बाद पुलिस की समझाईश देने के पश्चात् DJ को जप्त कर थाना लाया गया और कोलाहल अधिनियम के तहत DJ संचालको के विरुद्ध कार्यवाही कि गई। इस्तागासा तैयार कर माननीय न्यायालय दुर्ग में पेश किया गया। गणेश विसर्जन के दौरान DJ बजाकर उपद्रव करने वाले लोगो को चिन्हांकित कर पृथक से नोटिस भेजकर अग्रिम कार्यवाही कि जाती है।
उक्त कार्यवाही में थाना छावनी के समस्त स्टाफ के द्वारा सराहनीय कार्य कि गई है।
नाम आरोपी:- सत्यवीर मरकाम पिता स्व. चंदन मरकाम उम्र 21 वर्ष निवासी कसारीडीह दुर्ग, थाना व जिला दुर्ग (छ.ग.)
