

भिलाई। गुरमीत सिंह मेहरा। प्रार्थी बुधारू राम यादव निवासी सुभाष चौक सुपेला की पट्टा भूमि सुभाष चौक सुपेला स्थित को सुखदेव यादव निवासी आदर्श नगर दुर्ग द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्व. चन्द्रमोहन नायर को बिक्री करने की जानकारी प्रार्थी को होने पर शिकायत प्रस्तुत किया गया है। जांच पर आरोपी द्वारा धोखाधडी करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला- दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) अभिषेक झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों के विरूद्ध अभियान चलाकर पर धर पकड़ कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में धोखाधडी के आरोपी सुखदेव यादव का पता तलाश किया जा रहा था। आज दिनांक 29.11.2023 को आरोपी सुखदेव यादव को आदर्श नगर दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर प्रार्थी की जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर वर्ष 2012 में स्व. चन्द्रमोहन नायर को खसरा नंबर 718 रकबा 7.82 डिसमिल में करीब 5000 वर्गफीट भूमि बिक्री करना स्वीकार किया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा पाण्डेय, उप निरी. प्रमोद सिन्हा, आर. विकास तिवारी का विशेष योगदान रहा।
आरोपी का नाम – सुखदेव यादव पिता स्व. महंगु राम यादव उम्र 58 साल, निवासी न्यू आदर्श नगर वार्ड क्र. 53, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग
अपराध क्र- 794/2023
धारा – 420, 467 भादवि
